स्कूली बच्चों के आधार नामांकन और संशोधन होंगे इंटर कॉलेज जाखणीधार में, साथ लाना होगा स्कूल का यह प्रमाण पत्र.

      आधार कार्ड जीवन में काफी अहम हो गया है. पैन कार्ड, बैंक खातों और मोबाइल नंबर से आधार जोड़ना तो अनिवार्य है  ही, तमाम सरकारी योजनाओं का यदि लाभ लेना है तो आधार नामांकन होना भी आवश्यक है. साथ ही आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों जैसे शैक्षिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पेन कार्ड, बैंक खाते, सेवा अभिलेखों आदि में नाम व जन्मतिथि आदि विवरण में एकरूपता होनी आवश्यक है. यदि इन दस्तावेजों और आधार डेटाबेस के विवरण में भिन्नता पायी जाती है तो निवासी आधार कार्ड धारक को अनेक समस्याओं से रूबरू होना पड सकता है. इन समस्याओ के निराकरण के लिए बैंक, डाकघरों एवं विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में आधार सेवा केंद्र खोले गए हैं. विद्यालयी शिक्षा विभाग भी अब आधार नामांकन एजेंसी के रूप में कार्य करा है और विभाग द्वारा प्रत्येक विकासखंड में तीन तीन आधार सेवा केंद्र खोले गए हैं. इन केन्द्रों में 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के स्कूली बच्चों के आधार नामांकन और संशोधन का कार्य किया जा रहा है.
पांच साल से अधिक आयु वाले बच्चों के Aadhaar के लिए पंजीकरण फार्म भरना अनिवार्य है. इसके साथ ही उनसे जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी और स्कूल का पहचान पत्र जमा कराना अनिवार्य है. स्कूल का आईडी नहीं होने पर स्कूल / संस्थाध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से घोषणा पत्र जमा करवाना होता है. हालांकि, उस समय बच्चा स्कूल या किसी भी शिक्षा संस्थान का हिस्सा नहीं है, तो माता-पिता का आधार (Aadhaar) कार्ड पर्याप्त माना जाएगा, बशर्ते उसे किसी राजपत्रीय अधिकारी या क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा सत्यापित करवा लिया गया हो. हालांकि, सभी मामलों में बच्चे का प्रमाण पत्र अनिवार्य ही रहेगा. एड्रेस प्रूफ के लिए राजपत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय सांसद या विधायक/तहसीलदार/ग्राम पंचायत या उसके बराबर प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र (नवीनतम रंगीन फोटो सहित) ही मान्य होगा. इसके अलावा कोई भी अन्य एड्रेस प्रूफ स्वीकार्य नहीं होगा.  इसके साथ ही आवेदक की सभी 10 उंगलियों के फिंगर प्रिंट, रेटिना स्कैन और फोटोग्राफ भी लिए जाते हैं. हालांकि, Aadhaar की यह प्रक्रिया 15 साल की उम्र पार कर लेने के बाद भी दोहराई जाती है. इसके अलावा बाकी प्रक्रिया एक वयस्क के आधार (Aadhaar) कार्ड की प्रक्रिया के समान ही है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई या UIDAI) ने बच्चों, नाबालिगों और वयस्कों का आधार (Aadhaar) कार्ड का अलग-अलग वर्गीकरण नहीं किया है. इसे अलग-अलग उम्र पर हासिल किया जा सकता है. इसके लिए आपके दस्तावेज पूरे होने जरूरी हैं.हालांकि, यह जान लें कि अगर बच्चे की उम्र 15 वर्ष से कम है तो 15 वर्ष की उम्र पार करने के बाद उसे फिर से बायोमैट्रिक्स की प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसके बाद इस प्रक्रिया को दोबारा कहीं नहीं दोहराना होगा.
        जनपद टिहरी गढ़वाल के राजकीय इंटर कॉलेज जाखणीधार में विगत एक वर्ष पूर्व से स्कूली बच्चों के आधार नामांकन व संशोधन के लिए विद्यालयी शिक्षा  विभाग द्वारा आधार सेवा केंद्र संचालित किया जा रहा है. इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त शासकीय, अशासकीय और निजी विद्यालयों के संस्थाध्यक्ष अपने विद्यालयों में पंजीकृत विद्यार्थियों को  आधार नामांकन, संशोधन और अद्यतन हेतु इस आधार सेवा केंद्र में भेज सकते हैं. संस्थाध्यक्ष इस पोस्ट के अंत में संलग्न प्रारूप पर सम्बन्धित विद्यार्थी का विवरण और नवीनतम पासपोर्ट रंगीन फोटो सत्यापित करते हुए समस्त प्रविष्टियों को स्पष्ट अंकित करें.

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