Himwant Educational News सहायक अध्यापकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, प्रवक्ताओं पर भी फैसला, आखिर वरिष्टता विवाद हुआ खत्म, हाईकोर्ट ने कहा दशकों पुराने और सुप्रीम कोर्ट से तय हो चुके इस मुद्दे को अब दोबारा नहीं खोला जा सकता है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 1 अक्टूबर 1990 से पहले तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों (एलटी ग्रेड) के नियमितीकरण और वरिष्ठता से जुड़ी राज्य सरकार व अन्य पक्षों की सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने साफ किया कि इन शिक्षकों को 1 अक्टूबर 1990 से ही नियमितीकरण और वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि यह कानूनी विवाद पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक से तय हो चुका है. यह पूरा कानूनी विवाद उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के 21 अप्रैल 2022 के उस आदेश के खिलाफ प्रेमलता बौड़ाई व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं से जुड़ा था, जिसमें ट्रिब्यूनल ने शिक्षा सचिव के 13 जुलाई 2021 के एक आदेश को पलट दिया था. दरअसल, शिक्षा सचिव ने तदर्थ शिक्षकों के 1 अक्टूबर 1990 से वरिष्ठता...
𝑯𝒊𝒎𝒘𝒂𝒏𝒕 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒘𝒔
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