Uttarakhand education: बिना बीएड किए अब नहीं बन सकेंगे एलटी कला शिक्षक, एलटी के 246 पदों पर नए सिरे से होगी भर्ती


उत्तराखंड की माध्यमिक विद्यालय में बगैर b.ed की कला शिक्षक बनना अब संभव नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक (एलटी) कला वर्ग की 246 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ ने सरकार की 2021 में बनी नियमावली को रद कर दिया है। जिसमें सरकार ने इन पदों की भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता को विज्ञप्ति जारी होने के बाद खत्म कर दिया था।

    अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि सरकार एनसीटीई के प्रावधानों के विपरीत नियम नहीं बना सकती। कोर्ट के निर्णय के बाद अब बीएड कर चुके अभ्यर्थी ही कला वर्ग की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। याचिकाकर्ता पुष्पा और अन्य ने कहा था कि 2020 में एलटी कला वर्ग पद के लिए सरकार ने जो विज्ञापन जारी किया था, उसमें बीएड को अनिवार्य रखा था । पर विज्ञप्ति जारी होने के बाद सरकार ने 20 फरवरी 2021 को बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार के 2021 के नियम एनसीटीई के प्रावधानों के विपरीत हैं। न्यायालय नेइन तर्कों को स्वीकार करते हुए सरकार की नियमावली को रद कर दिया।

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