Uttarakhand School Education: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इन शिक्षकों की सेवाए हो रही हैं समाप्त, विभाग ने जारी किए यह निर्देश,

Himwant Educational News: शिक्षा विभाग में वर्ष 2018, 2020 और 2021 में शिक्षक भर्ती के जरिए बतौर प्राथमिक शिक्षक तैनाती पाने वाले लेकिन स्नातक स्तर पर अंकों की तय अर्हता पूरी न करने वाले शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विभाग अब इन शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की तैयारी कर रहा है।
   उत्तराखंड में वर्ष 2018 से 2021 के बीच शिक्षक भर्ती के लिए 3099 पद निकाले थे। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, शिक्षकों के 1849 पदों पर भर्ती हो चुकी है। इनमें कुछ वे शिक्षक भी भर्ती हो गए, जिनके स्नातक में तय अर्हता के अनुरूप अंक नहीं हैं। संयुक्त निदेशक आरएल आर्य के मुताबिक, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए स्नातक में कम से कम 50 प्रतिशत अंक और एससी, एसटी के लिए 45 प्रतिशत अंक होने चाहिए थे, लेकिन इससे कम अंक वाले अभ्यर्थी भी भर्ती हो गए। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद इन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। संबंधित जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है।
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