Uttrakhand Excess Teachers: शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद अब मानक से अधिक और असंगत विषय के शिक्षकों के समायोजन की कवायत हुई शुरू, 20 अगस्त तक प्रस्ताव भेजने के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने दिए निर्देश


विद्यालयी शिक्षा विभाग में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियां के अंतर्गत स्थानांतरण के बाद अब स्कूलों में मानकों से अधिक और असंगत विषय में कार्यरत सरप्लस शिक्षकों की समायोजन की कवायत शुरू हो गई है। ऐसे सभी शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर जनपदों के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा और जनपदों में पद रिक्त ना होने की स्थिति में मंडल स्तर पर समायोजन होना है। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा एलबी जोशी ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को 
20 अगस्त तक प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं।
     गढ़वाल मंडल के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देशों में अपर निदेशक जोशी ने कहा है कि महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक /सेवा-2/879-81/ 2022-23 दिनांक 17 मई 2022 में राजकीय माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कम छात्र संख्या वाले किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक (सरप्लस) कार्यरत होने पर सम्बन्धित शिक्षक का प्रथमतः जनपदान्तर्गत समायोजन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही संज्ञान में आया है कि गढ़वाल मण्डलान्तर्गत कतिपय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल०टी० के पदों में अंसगत विषय एवं असंगत शाखा में शिक्षक कार्यरत हैं। ऐसे शिक्षकों का जनपदान्तर्गत समायोजन प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है-
  • असंगत संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों के अपने संवर्ग में सर्वप्रथम जनपदान्तर्गत समायोजित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय। जनपदान्तर्गत पद रिक्त न होने की दशा में मण्डल स्तर हेतु प्रस्ताव दिया जाय।
  • असंगत विषयों में कार्यरत शिक्षकों के अपने विषय में सर्वप्रथम जनपदान्तर्गत समायोजित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय। जनपदान्तर्गत पद रिक्त न होने की दशा में मण्डल स्तर हेतु प्रस्ताव दिया जाय।
  • कम छात्र संख्या वाले किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक (सरप्लस) कार्यरत होने पर सर्वप्रथम जनपदान्तर्गत समायोजित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।जनपदान्तर्गत पद रिक्त न होने की दशा में मण्डल स्तर हेतु प्रस्ताव दिया जाय।
  • कम छात्र संख्या वाले किसी विषय में नियमित शिक्षक एवं अतिथि शिक्षक कार्यरत होने पर अतिथि शिक्षक का अन्यत्र विद्यालय में समायोजन किया जाना है।
उक्त शिक्षको के समायोजन हेतु स्वेच्छा से अन्यत्र विद्यालय में समायोजित किये जाने हेतु विकल्प देने वाले शिक्षक का समायोजन प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत समायोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक 20 अगस्त 2024 तक उपलब्ध कराया जाय। उक्त प्रक्रिया के पश्चात किसी जनपदान्तर्गत असंगत संवर्ग, असंगत शाखा
एवं सरप्लस शिक्षक एवं सरप्लस अतिथि शिक्षक कार्यरत होने पर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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