उपार्जित अवकाश (ईएल), बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) और दीर्घ अवकाश के लिए 15 दिन पहले करना होगा आवेदन, अवकाश स्वीकृति के बिना मुख्यालय छोड़ने पर होगी अनुशासनात्मक कर्यवाही,
शिक्षा विभाग ने छुटटियों को लेकर गाइड लाइन तय कर दी। अब से उपार्जित अवकाश (ईएल), बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) और दीर्घ अवकाश के लिए 15 दिन पहले तक निदेशालय में आवेदन करना होगा। यदि कोई शिक्षक, कर्मचारी या अधिकारी बिना अनुमति मिले अवकाश पर जाता है तो उसका वेतन भी रोक दिया जाएगा। साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी।
मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने कहा कि छुटिटयों को लेकर सभी सीईओ को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नियमानुसार अवकाश लेने का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। किसी भी अवकाश को रद्द करने या अस्वीकार करने का अधिकार अवकाश देने वाले अधिकारी का पास सुरक्षित रखा गया है। डॉ. सती के अनुसार अब से कार्मिकों को अवकाश की अवधि शुरू होने से पंद्रह दिन पहले ही निदेशालय को आवेदन करना होगा। बिना मंजूरी मिले न तो अधिकारी अवकाश पर जाएंगे और न ही अपना कार्यभार किसी दसरे अधिकारी को देंगे।
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