Special leave for teachers: शिक्षकों की स्पेशल लीव पर अपर निदेशक कुमाऊं मंडल एसपी सेमवाल ने जारी किए यह निर्देश।
विद्यालयी शिक्षा विभाग में बेहद लोकप्रिय अधिकारी के रूप में जाने जाने वाले अपर निदेशक कुमाऊं मंडल नैनीताल एसपी सेमवाल की ओर से उत्तराखंड के शिक्षकों के लिए विशिष्ट अवकाश को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य के शिक्षकों के लिए शासनादेश के अनुसार साल में तीन विशिष्ट अवकाश देने का प्रावधान है किंतु इन अवकाशों को लेकर भ्रांतियां पैदा होती रहती है। अपर निदेशक ने शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देशों से इन भ्रांतियों को अब दूर कर दिया है।
कुमाऊं मंडल के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देशों में अपन निदेशक सेमवाल ने कहा है कि उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-196/XXVII (7) 50(24) /2016 वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 देहरादून दिनांक 05 सितम्बर, 2016 के द्वारा राजकीय शिक्षक संघ की मांग के आधार पर राजकीय शिक्षकों को जिन्हें वर्तमान में दीर्घावकाश अनुमन्य है, है, उन्हें अनुमन्य दीर्घावकाश की अवधि 48 दिन के स्थान पर 46 दिन निर्धारित करते हुए प्रतिवर्ष 02 विशिष्ट अवकाश अनुमन्य किये जाये, अनुपभुक्त (Unutilized) विशेष अवकाश वर्ष की समाप्ति पर संचित होगा, उक्त अनुपभुक्त (Unutilized) विशिष्ट अवकाश नकदीकरण हेतु मान्य नहीं होगा, की व्यवस्था की गयी। जिसे शासनादेश संख्या-210/XXVII (7)50(24)/2016 वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 देहरादून दिनांक 15 सितम्बर, 2016 के द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए दीर्घावकाश की अवधि 48 दिन पूर्ववत् रखने की व्यवस्था की गयी। शासनादेश संख्या-213/XXVII (7) 50 (24) /2016 वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 देहरादून दिनांक 21 सितम्बर, 2016 के द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 15 सितम्बर, 2016 में राजकीय शिक्षकों को, जिन्हें वर्तमान में दीर्घावकाश अनुमन्य है, को प्रतिवर्ष 02 विशिष्ट अवकाश के स्थान पर प्रतिवर्ष 03 विशिष्ट अवकाश अतिरिक्त रूप से अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था की गयी है। दिनांक 07 जनवरी, 2026 को राजकीय शिक्षक संघ कुमाऊँ मण्डल से अधोहस्ताक्षरी की वार्ता में राजकीय शिक्षक संघ द्वारा अवगत कराया गया कि राजकीय शिक्षकों को प्रतिवर्ष मिलने वाले उक्त 03 विशिष्ट अवकाश कतिपय जनपदों / विकास खण्डों द्वारा उपार्जित अवकाश की भाँति प्रदत्त किये जा रहे हैं।
उक्त सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-196/XXVII(7)50(24)/2016 वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 देहरादून दिनांक 05 सितम्बर, 2016 में स्पष्ट है कि उक्त अनुपभुक्त (Unutilized) विशिष्ट अवकाश वर्ष की समाप्ति पर संचित होगा, उक्त अनुपभुक्त विशिष्ट अवकाश नकदीकरण हेतु मान्य नहीं होगा। अतः ऐसी परिस्थिति में अध्यापकों को दिये जाने वाले 03 विशिष्ट अवकाशों को उपभोग न करने की दशा में संचित करते हुए आकस्मिक अवकाशों की भॉति स्वीकृत किये जाने हेतु अपने अधीनस्थों को निर्देश जारी करना सुनिश्चित करें।


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