Conduct rules for Uttarakhand Government Employees: उत्तराखंड राजकीय कर्मचारियों के लिए यह है आचरण नियमावली.
सुशील डोभाल, संपादक "हिमवंत" आलेख सुशील डोभाल- "सामान्यत सभी कर्मचारी एक राजकीय सेवक के रूप में अपने अधिकारों की जानकारी तो रखते हैं किन्तु अनेक कर्तव्यों, उत्तरदायित्व एवं आचरण की सीमाओं को कई बार गंभीरता से नहीं लेते, जिस कारण अनेक अवसरों पर लोक सेवकों के गलत आचरण के कारण सरकार की छवि धूमिल होती है. एक लोक सेवक होने के नाते मेरी अपने अनेक सहकर्मियों से कर्मचारी आचरण नियमावली के सन्दर्भ में वार्तालाप होता रहता है और मैंने पाया है की कई कर्मचारियों को लोक सेवक आचरण नियमावली की भलीभांति जानकारी नही है. प्रस्तुत लेख के अध्ययन के उपरान्त राज्य कार्मिकों को आचरण नियमावली के महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी हो सकेगी तथा अधिकारीगण अपने अधीनस्थ कार्मिकों को इन नियमों के सम्बन्ध में समुचित जानकारी देकर उनका मार्गदर्शन कर सकेंगे, ऐसी मेरी आशा है." सुशील डोभाल. आचरण नियमावली लोक सेवकों से कर्तव्यपरायण, ईमानदार, अनुशासित एवं चरित्रवान होना अपेक्षित है। प्रत्येक सरकारी सेवक के आचरण...