भारत में कैरेंसी नोटों और सिक्कों पर महत्वपूर्ण जानकारी भारत के सिक्कों तथा मुद्रा नोटों पर महत्वपूर्ण जानकारी सिक्के भारत सरकार को सिक्का अधिनियम, 1906 के अंतर्गत सिक्का निर्माण का एकमात्र अधिकार है । आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत केवल रिजर्व बैंक के माध्यम से ही सिक्के परिसंचरण के लिए जारी किए जाते हैं। सिक्का अधिनियम, 1906 के अनुसार 1000 रुपये तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं । भारत ने 01 अप्रैल 1957 से सिक्कों की दशमलव प्रणाली अपनाई । सिक्का अधिनियम के अनुसार 1 रुपए के सिक्कों का उपयोग किसी भी राशि के भुगतान करने के लिए किया जा सकता है । सिक्का अधिनियम के अनुसार 50 पैसे के सिक्कों का उपयोग 10 रुपए से कम की राशि के भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। एक रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और वित्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। भारतीय सिक्का अधिनियम, 2011 के अनुसार एक रुपए के नोट को सिक्का माना जाता है 10 रुपये के द्विपक्षीय सिक्के एल्यूमीनियम-कांस्य (बाहरी घेरा) और तांबा-निकल (आंतरिक भाग) से बने होते हैं बैंक नोट (मुद्रा नोट) मुद्रा न...
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