निजी स्कूलों में सत्र 2026-27 में अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया हुई शुरू, अभिभावक इस लिंक पर तुरंत कर लें आवेदन
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| विभागीय विज्ञप्ति |
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (c) के प्रावधानों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की सबसे निचली कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
आवेदनकर्ता ऑनलाइन वेबसाइट www.rteonline.uk.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त समस्त निजी विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्यतः पंजीकरण/अपडेट किया जाना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (C) के अन्तर्गत वार्ड (स्थानीय निकाय अर्थात ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम जैसी भी स्थिति हो) को इकाई समझा जायेगा अर्थात जिस वार्ड में विद्यालय स्थापित हो उसी वार्ड के उक्त श्रेणी के बच्चों को इसका लाभ अनुमन्य होगा। प्री-प्राईमरी कक्षा में प्रवेश हेतु बच्चे की न्यूनतम आयु 30 जून, 2026 को 03 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए तथा कक्षा 1 में प्रवेश हेतु बच्चे की न्यूनतम आयु 30 जून, 2026 को 06 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (c) के अतंर्गत प्रवेश के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश सम्बन्धित विकासखण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारियों को दिये जा चुके हैं। अभिभावक अपने पाल्य का पोर्टल पर पंजीकरण करने के तत्काल बाद पंजीकरण प्रपत्र की प्रति को निर्धारित अभिलेखों (जन्म प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र, जाति/श्रेणी का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि) के साथ जांच के लिए सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायें।

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