Old Pension Scheme पर बड़ी खबर- सरकार ने इन कर्मचारियों को दिया पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प, भरना होगा फार्म

 

    देशभर में पुरानी पेंशन योजना की मांग के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को कुछ मामलों में पुरानी पेंशन योजना चुनने की अनुमति दी है. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) नियम, 2021 के तहत कर्मचारी के अपंग होने या अपंग होने के कारण सेवा से डिस्चार्ज होने की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प मिल सकता है. इसके लिए कर्मचारियों को एक विकल्प पत्र भरना।

डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेल्फेयर (DoPPW) ने अपने ऑफिस मेमोरैंडम में कहा है, “नियमों के नियम 10 [केंद्रीय सिविल सेवा (Implementation of National Pension System) नियम, 2021] के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पुरानी पेंशन योजना का फायदा इन हालातों में उठाया जा सकता है. सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अमान्यता या अक्षमता के आधार पर उसे डिस्चार्ज किए जाने की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना को ले सकता है.”

जॉइनिंग के दौरान भरना होगा फॉर्म

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हर सरकारी कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत आता है, सरकारी सेवा में शामिल होने के समय, एनपीएस के तहत या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों या केंद्रीय सिविल सेवा के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म 1 में दिए एक ऑप्शन को चुन सकता है. ये नियम कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता के कारण बोर्डिंग या अमान्यता पर रिटायर होने की स्थिति में ही लागू होंगे. इसके साथ ही जो सरकारी कर्मचारी पहले से ही सेवा में हैं और एनपीएस का लाभ उठा रहे हैं, वह भी इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. कर्मचारी द्वारा पेश किए सभी तथ्यों को जांचने के बाद ही वह पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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