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PAN Aadhaar Link : पैन - आधार लिंक न करने पर ₹10,000 जुर्माना और लेनदेन सहित रुक जाएंगे कई जरूरी काम, तुरंत करवा लें PAN Aadhaar Link, यहां समझ लें पूरी प्रक्रिया

PAN Aadhaar Link

 पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है। इस समयसीमा तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने वालों को भारी नुकसान होना तय है। पैन कार्ड को आधार से लिंक न कराने पर पैन कार्ड बेकार हो जाएगा।सरकारी गाइडलाइन के अनुसार, वह व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत पैन नहीं देने के बराबर ही उत्तरदायी होगा। ऐसे मे वह वे सभी वित्तीय कार्य नहीं कर पाएंगे, जिनमें पैन कार्ड जरूरी होता है। पैन आधार लिंक नहीं होने पर अगले महीने से म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम भी नहीं हो पाएंगे और ऐसे में आधार से बिना लिंक किए पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है।

हाइलाइट्स

  • अब 30 जून, 2023 है पैन को आधार से लिंक कराने की लास्ट डेट
  • 1,000 रुपये जुर्माने के साथ करा सकते हैं लिंक
  • अगले महीने से बेकार पैन पर लगेगा 10,000 रुपये जुर्माना।
अंतिम तिथि को लेकर यह है अपडेट

  PAN Aadhaar Link: जिन पैन कार्ड धारकों के आधार अभी तक पैन के साथ लिंक नहीं हो पाए हैं उनके लिए अच्छी खबर है। पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक की अंतिम तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च को खत्म हो रही थी, जिसे 3 महीने और बढ़ा दिया है। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की तारीख अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है। आयकर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 2 करोड़ पैन धारकों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया था। ऐसे पैन कार्ड धारकों को थोड़ी और राहत देते हुए सरकार ने पैन-आधार कार्ड लिंकिंग की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है।

PAN Aadhaar Link करना अनिवार्य

इनकम टैक्स की धारा 1961 के मुताबिक पैन कार्ड धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है। पैन -आधार लिंकिंग के बिना आपके कई काम अटक सकते हैं। चंद मिनटों के भीतर आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन ऑप्शन है, जहां कुछ स्टेप फॉलो कर आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।

नहीं किया लिंक तो यह होंगे परिणाम

निर्धारित तिथि तक आपने पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिव हो जाएगा। पैन कार्ड के बिना आप 50 लाख रुपये से अधिक का सोना नहीं खरीद पाएंगे। आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप लंबित रिटर्न को हैंडल नहीं कर पाएंगे। टीसीएस/टीडीएस आवेदनों की उच्च दर होगी। बिना पैन के आपके लिए बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल होगा। क्रेडिट कार्ड मिलने में मुश्किल होगी।

ऐसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक

  • स्टेप 1. सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • स्टेप 2. आप अगर पहले से रजिस्टर नहीं हैं, तो रजिस्ट्रेशन कराएं।
  • स्टेप 3. अब यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ के उपयोग से पोर्टल पर लॉग-इन करें। यहां यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा।
  • स्टेप 4. अब आपको पैन आधार लिंक के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी।
  • स्टेप 5. अब आप मेनु बार में से प्रोफाइल सेटिंग्स पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
  • स्टेप 6. इसके बाद अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें।
  • स्टेप 7. अगर जरूरी हो तो "I have only year of birth in Aadhaar card" बॉक्स पर टिक करें।
  • स्टेप 8. अब 'लिंक आधार' बटन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 9. दर्ज की गई जानकारी आपके पैन और आधार रिकॉर्ड्स से मिल रही है तो आपको 'लिंक नाऊ' बटन पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा।
  • स्टेप 10. लिंक होने के बाद एक पॉप-अप मैसेज से आपको पता चल जाएगा कि आपके आधार की डिटेल आपके पैन रिकॉर्ड के साथ अपडेट हो गई है।

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