Primary Teachers Promotion: टिहरी जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के 160 शिक्षकों की हई सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक पदों पर पदोन्नति, 15 दिनों के भीतर करना होगा कार्यभार ग्रहण, नही मिलेगी समयवद्धि, शिक्षकों को माननी होंगी यह शर्तें

Report by- Sushil Dobhal
जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 160 सहायक अध्यापकों को सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति दी गई है। पदोन्नत हुए शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापित करते हुए 15 दिन के भीतर कार्य पर ग्रहण करने के आदेश निर्गत किए गए हैं। पदोन्नति आदेश में इस बार यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि पदोन्नति का अवसर छोड़ने वले शिक्षकों को भविष्य में पदोन्नति की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। शिक्षकों की पदोन्नति निम्नांकित आदेशों के अधीन रहेगी।
इन शर्तों के साथ हुई शिक्षकों की पदोन्नति 
  • संबंधित अध्यापक पदस्थापित विद्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
  • पदोन्नत प्रधानाध्यापकों पर उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग नियमावली-2024 के प्राविधान लागू होंगे। 
  • एक बार पदोन्नति का परित्याग करने करने वाले कार्मिक को भविष्य में होने वाली पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित नही किया जायेगा।
  •  कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समयवृद्धि प्रदान नही की जायेगी, और न ही पदोन्नत विद्यालय हेतु किसी प्रकार का संशोधन किया जायेगा।
  • निर्धारित अवधि तक पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। 
  • पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने पर चयन/प्रोन्नत वेतनमान देय नही होगा।
  • समस्त उप शिक्षा अधिकारी पदोन्नति सची में किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाने पर या पदोन्नत विद्यालय में पद रिक्त न होने की स्थिति में कदापि कार्यभार ग्रहण नहीं कराएंगे।
  • पदोन्नत प्रधानाध्यापकों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा न करने की स्पष्ट अंकना उनकी सेवा पुस्तिका में की जाएगी।
  • उप शिक्षा अधिकारी 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापकों की सूचना कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
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