शिक्षकों को मिला वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम की धारा 27 के तहत आवेदन करने का मौका, विभाग ने एक सप्ताह के भीतर मांगे आवेदन प्रस्ताव
उत्तराखंड शिक्षा विभाग से शिक्षकों के तबादलों पर बड़ी खबर सामने आई है। विभाग ने वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की तारा 27 के अंतर्गत शिक्षक और कार्मिकों को ट्रांसफर के लिए आवेदन का मौका दिया है। निदेशक माध्यमिक, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड ने गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के अपर शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर शिक्षकों से आवेदन लेकर विभाग को भेजने की निर्देश दिए हैं।
जारी निर्देशों में निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत स०अ०एल०टी० एवं प्रवक्ता संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों के उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के अन्तर्गत स्थानान्तरण आवेदन प्राप्त किये जाने हैं। स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों का निम्नवत् प्रक्रिया एवं निर्देशों के अनुसार भली-भांति परीक्षण किया जाना हैः-
1. वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2026-27 में स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17 (1) (ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित आधारों में जिन शिक्षकों का स्थानान्तरण हो चुका है उनके आवेदन किसी भी स्थिति में पुनः सम्मिलित / प्रेषित न किये जाये। ऐसे प्रकरणों का आवेदन प्राप्त करते समय ही परीक्षण कर लिया जाय।
2. आवेदनों का वर्गीकरण करते हुए पदवार एवं संवर्गवार प्रस्ताव / सूची उपलब्ध करायी जाय। ध्यान रखें कि आपके द्वारा अग्रसारित किये जाने वाला प्रत्येक स्थानान्तरण प्रकरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं से आच्छादित हो, इसके अतिरिक्त कोई अन्य आवेदन प्रेषित न किया जाय।
3. विकासखण्ड स्तर पर प्राप्त समस्त आवेदनों का सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा भली-भांति परीक्षण करने के उपरान्त जनपद स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। तत्पश्चात मुख्य शिक्षा अधिकारी, मा०शि० का यह उत्तरदायित्व होगा कि आवेदनों का पुनः परीक्षण कर संकलित सूची एवं आवेदनों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाए कि प्रेषित समस्त आवेदनों का नियमानुसार पूर्ण परीक्षण कर लिया गया है तथा केवल स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आने वाले आवेदन ही अग्रसारित किये जा रहे हैं।
अतः उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत स०अ०एल०टी० एवं प्रवक्ता संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों के उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के अन्तर्गत आवेदनों का उक्तानुसार परीक्षण करते हुए समुचित प्रस्ताव 01 सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (MS Excel Sheet Kurti dev 010) में निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


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