Uttrakhand Transfer Act: स्थानांतरण के लिए तय समय सारणी में शासन ने की 20 दिनों को बढ़ौतरी, अब 30 जून तक होंगे ट्रांसफर ऑर्डर जारी, शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने पर अभी भी असमंजस
Request transfer: उत्तराखंड शासन ने वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अंतर्गत वर्तमान स्थानान्तरण सत्र के लिए समय सारिणी के संबंध में एक बार फिर गाइडलाइन जारी करते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया की सभी गतिविधियों के लिए 20 दिन की अभिवृद्धि की है। नए निर्देशों के अनुसार अब ट्रांसफर आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 10 जून के स्थान पर 30 जून निर्धारित की गई है। उधर शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड शासन की ओर से अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत ने जारी निर्देशों में कहा है कि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 385025/XXX(2)/2026 E-20917, दिनांक 06.04.2026 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के सन्दर्भ में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उक्त अधिनियम की धारा-23 में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही करने के निर्देश है। उक्त के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थानान्तरण सत्र 2026-27 में उत्तराखण्ड लोक सेवकों ...