शिक्षकों की तबादलों पर नया अपडेट, अनुरोध के अंतर्गत केवल इन पांच श्रेणियां में होंगे तबादले, दुर्गम सुगम श्रेणियों के शिक्षकों की आखिर कौन सुनेगा फरियाद?
शिक्षकों के तबादलों पर नया अपडेट सामने आया है। शासन ने एकबार स्पष्ट किया है कि वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17 (1) (ख) के अन्तर्गत एक से पांच श्रेणियों में ही तबादले होंगे। सुगम से दुर्गम और दुर्गम से दुर्गम श्रेणियों को ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।
पांच श्रेणियों में तबादले तो बाकी दो श्रेणियों में क्यों नहीं?
धारा 17(1) (ख) के अन्तर्गत श्रेणी 6 और 7 में सुगम से दुर्गम और दुर्गम से दुर्गम श्रेणियों में ट्रांसफर प्रक्रिया का प्रावधान होने के बाबजूद मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कार्मिक विभाग से इन श्रेणियों में तबादले हेतु आवेदन की अनुमति नहीं मिल पाई है। शिक्षकों का सबसे बड़ा वर्ग इन्हीं दो श्रेणियां के अंतर्गत ट्रांसफर के लिए आवेदन करता है। अनेक शिक्षक वर्षों से राज्य के दुर्गम स्कूलों से इच्छित स्थान पर तबादले की आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में शासन के इस निर्णय से शिक्षकों में निराशा व्याप्त हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि धारा 17(1) (ख) के अंतर्गत एक से पांच तक की श्रेणियां भी कहीं न कहीं सुगम और दुर्गम पर आधारित ही हैं। जब इन श्रेणियां में तबादले हो सकते हैं तो शेष दो श्रेणियों को बाहर करना वर्षों से दुर्गम से दुर्गम और सुगम से दुर्गम स्कूलों में ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों के साथ आखिर यह कैसा न्याय है? अनेक शिक्षक सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि धारा 17(1) (ख) के अंतर्गत सभी श्रेणियों में तबादले किए जांय अन्यथा जब तक सुगम दुर्गम आधारित तबादलों पर रोक है तब तक किसी भी श्रेणी में ट्रांसफर न किये जाएं। अनेक शिक्षक इस मुद्दे पर राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक नेताओं की चुप्पी पर भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं।
इस मुद्दे पर राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के पूर्व प्रांतीय महामंत्री और वर्तमान में प्रांतीय अध्यक्ष के दावेदार डॉ सोहन सिंह माजिला ने कहा है कि इस सम्बन्ध में 24 जून को महानिदेशालय से शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु समय वृद्धि के संबंध में अपर निदेशक महानिदेशालय से वार्ता के परिणाम स्वरूप अनुमति मिल चुकी है। सुगम दुर्गम के संबंध में कार्मिक विभाग से पृच्छा की गई है।


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